Private School Registration in Bihar 2024 | How to Register Private School in Bihar

Bihar Private School Registration from 2024

निजी विद्यालयों के संचालक /संस्थापकों को Private School Affiliation हेतु Online Registration करना होगा।

Private school का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर एक लाख का जुर्माना हो सकता है.

जिन प्राइवेट स्कूलों का पंजीयन अवधि खत्म हो गया है वह रिन्यूअल के लिए 31 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकेंगे.

बिहार बोर्ड से प्रस्वीकृत प्राप्त सभी निजी प्रारम्भिक विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन संबंधित online Documents Upload करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

निजी प्रारम्भिक विद्यालयों को QR Code वाली प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र दी जाएगी।

जँचोपरांत सभी निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृत प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं.

सभी निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन का कार्य ऑनलाइन किया जाएगा।

एवं जिन निजी प्रारम्भिक विद्यालयों ने अब तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया है, वे Affiliation के लिए E-sambandhan Portal के माध्यम से online apply कर सकते हैं।

बिना प्रस्वीकृति के निजी विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेंगे।

Bihar Private School Affiliation/Registration Process?

अगर आप प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, या निजी स्कूल खोलने का प्लान है तो यह जानना जरूरी है कि सभी प्राइवेट स्कूल/ शिक्षण संस्था या कोचिंग संचालित करने के लिए विभाग द्वारा मान्यता लेना जरूरी होता है किसी भी शिक्षण संस्था/ School का Registration किए बिना संचालित करना गैर कानूनी है।

सभी निजी विद्यालयों के संचालक के लिए स्कूल रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रक्रिया जानना जरूरी होगा? सभी निजी प्राथमिक विद्यालय प्रस्वीकृत प्राप्त के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

पूर्व प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों को भी अपने विद्यालय के Documents को online Upload करना होगा।

जँचोपरांत प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों को QR Code based प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे।

CBSE/ ICSE Board से एफिलेटेड विद्यालय NOC के लिए भी E-sambandhan Portal पर apply कर सकते हैं।

Private School Registration?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं बिहार राज्य बच्चों के मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली -2011 के तहत राज्य के सभी निजी प्रारम्भिक विद्यालयों को राज्य सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है।

एवं CBSE/ICSE Board से संबद्धता प्राप्त के लिए शिक्षा विभाग द्वारा No Objection Certificate (NOC) प्राप्त किया जा सकेगा।

Private School Registration in Bihar (School के लिए Affiliation कैसे लेंगे)

School Registration के लिए क्या-क्या शर्तें हैं। इन बातों का जानना स्कूल संचालक के लिए जरूरी होता है।

 बिहार में स्कूल संचालक Private School का Affiliation के लिए अब Online apply कर सकेंगे,

E-sambandhan Portal पोर्टल के माध्यम से Private School Affiliation के लिए Registration कर सकेंगे।

 इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल के रजिस्ट्रेशन संबंधित सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है, आवेदन के साथ-साथ आवेदन की स्थिति भी जान सकेंगे।

CBSE / ICSE Board के लिए NOC प्राप्त कर पाएंगे-

साथ ही सीबीएसई/ आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए भी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.

सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एवं प्राइवेट स्कूल के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। आवेदन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए यह पोर्टल काफी लाभदायक होगा।

Private School Registration from in Bihar form 2024
Private School Registration from in Bihar

Private School Registration from in Bihar

बिहार बोर्ड संबद्धता आवेदन पत्रऑनलाइन
CBSE/ICSE School Affiliation हेतु NOCऑनलाइन आवेदन
वेबपोर्टल का नामE- Sambandhan Portal
ऑफिसियल वेबसाईटClick Here
Application ModeOnline
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Private School Registration in Bihar

Private School Registration from Date

कार्यवाही तिथि
Notification pdfNotification pdf
Private School Registration from date
BIHAR PRIVATE SCHOOL REGISTRATION FORM DATE 2024

How to Register Private School in Bihar?

Private School Affiliation हेतु Registration करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट E-Sambandhan Portal http://edu-online.bihar.gov.in/RtiReg/index.html पर विजिट करेंगे.

 होम पेज पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा:-

Right Education Online Services

CBSE

ICSE

Step-1 Right Education Online Services के नीचे “New Registration R.T.E” पर क्लिक करने के बाद विद्यालय का नाम, फाइनेंशियल ईयर, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर उपलब्ध कैप्चा को टाइप करने के बाद Register पर क्लिक करें.

आप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा

Step-2. Login- “ Registered User Login” पर क्लिक कर  ईमेल आईडी/ मोबाईल नंबर पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे।

लॉगइन करने के उपरांत आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा।

जिसमें दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी विकल्पों को सही-सही अंकित करेंगे और सभी जरूर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे।

 आवेदन प्रोसेस शुरू करने से पहले सभी जरूरी केटेरिया को पूरा कर लें, फिर आवेदन करें।

बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी E-Sambandhan पोर्टल पर सभी प्राइवेट स्कूल Affiliation के लिए आवेदन कर सकेंगे।

एवं CBSE/ICSE बोर्ड के लिए स्कूल संचालक अपने स्कूल का NOC भी बिहार सरकार से प्राप्त कर सकेंगे।

NOC के लिए जरूरी शर्तें-

सीबीएसई /आईसीएसई नई दिल्ली से निजी विद्यालय के लिए संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शर्तें इस प्रकार है-

विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या ट्रस्टीशिप एक्ट के तहत निबंधित होना चाहिए।

निबंधित सोसाइटी में किसी व्यक्ति का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, इसके प्रमाण पत्र स्वरूप विद्यालय प्रबंधन को सोसाइटी के प्रत्येक सदस्यों का नाम, पूरा पता, टेलीफोन, आपस में सभी सदस्यों का सही संबंध है कि सार्वजनिक करनी होगी।

 विद्यालय किसी अन्य निबंध सोसायटी /फ्रेंचाइजी ग्रुप में स्थापित नहीं होगी, और विद्यालय किसी अन्य सोसायटी/संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के brand/नाम का उपयोग नहीं कर सकेगा।

विद्यालय के पास भूमि/ भवन, कमरों की संख्या,, उपस्क,र प्रयोगशाला पुस्तकालय आधी सीबीएसई /ICSE बोर्ड से संबंध प्राप्त करने हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार होना चाहिए.

शिक्षकों की योग्यता:- शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानदंडों के अनुरूप हो, साथ ही इन शिक्षकों की बहाली समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर की गई हो।

विद्यालय में हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा।

Private School Registration from संबंधित हेल्पलाइन-

ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का समाधान के लिए निम्न नंबर-

7004070073, 7396000010 पर संपर्क कर सकते हैं।

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FAQs:-

Q:- Private School Registration official website ?

ANS:- E-Sambandhan पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Q:- CBSE/ICSE Board से संबद्धता प्राप्त के लिए शिक्षा विभाग द्वारा No Objection Certificate (NOC) कैसे प्राप्त करें?

ANS:- E-Sambandhan पोर्टल के माध्यम से (NOC) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

Q- How can we Register Private School in Bihar?

Ans- E-SambandhanPortal http://eduonline.bihar.gov.in/RtiReg/index.html पर विजिट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

Q- What is the School Registration form?

ANS- Private school Registration के लिए Online apply कर सकते हैं.